दंतेवाड़ा@धर्म विशेष को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी व धार्मिक सौहार्द बिगाडने के मैसेज सोशल मीडिया में शेयर करने वाले आरोपी किरंदुल निवासी बबलू सिद्धीकी की जमानत अर्जी माननीय न्यायालय ने खारिज कर दी है। आरोपी के कृत्य को लेकर जिले ही नहीं बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में जमकर नाराजगी है। आरोपी बबलू अब भी पुलिस गिरफ्त से बाहर है। इधर लोगों ने पुलिस पर उंगलियां उठानी शुरू कर दी हैं, लोगों का कहना है कि आरोपी को राजनैतिक दबाव के चलते पुलिस जानबूझकर गिरफ्तार नहीं कर रही।

दरअसल कुछ दिन पूर्व आरोपी बबलू सिद्धीकी ने धर्म विशेष केा लेकर फेसबुक एकाउंट से अभद्र टिप्पणी की थी। बबलू के इस कृत्य से नाराज होकर लोगों ने न केवल किरंदुल में एफआईआर दर्ज कराया बल्कि जिले के छ: थानों में एफआईआर दर्ज करने आवेदन दिया था। इसके अलावा सुकमा के कुछ थानों में भी बबलू के खिलाफ लोगों ने आवेदन दिया। महासमुंद के पिथौरा, और बस्तर जिले में भी लोगों ने थानों में आवेदन देकर बबलू को तत्काल गिरफ्तार करने की मांग की है। इधर गुरूवार केा इस मामले की सुनवाई सेशन कोर्ट में हुई। जिसमें माननीय ने आरोपी को जमानत अर्जी को खारिज कर दिया।

अब भी है फरार – इधर आरोपी एफआईआर दर्ज होने के बाद से ही फरार चल रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिये सर्वप्रथम उसके निवास पर दबिश दी गयी। लेकिन आरोपी पुलिस के पहुंचने से पहले ही फरार हो चुका था। इधर पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी के लिये कोई ठोस कदम नहीं उठा रही। माना जा रहा है कि राजनैतिक दबाव के चलते पुलिस आरोपी को सलाखों के पीछे नहीं पहुंचाना चाहती। अब देखना ये है कि जिस आरोपी की जमानत अर्जी माननीय न्यायालय ने खारिज कर दी, क्या उसकी गिरफ्तारी के लिये पुलिस अब तत्परता दिखायेगी या फिर पूर्व की तरह ही जगह जगह कथित रूप से दबिश देने का बयान जारी करती रहेगी।

हिंदु संगठनों में हर्ष का माहौल – इधर माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद हिंदु संगठनों में हर्ष का माहौल है। संगठन प्रमुखों का कहना है कि उन्हें विश्वास था कि माननीय न्यायालय पर पूरा भरोसा था कि एेसे आरोपी को जमानत नहीं मिल सकती

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